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Uploaded by ndtv on Jan 31, 2012
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के केस में मंत्रियों, सरकारी अफसरों और नौकरशाहों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने का फैसला चार महीने की समयसीमा में नहीं किया गया तो इसे केस चलाने की मंजूरी माना जाएगा।
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